"राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस : 24-12-2022"
दिनांक: 27 दिसम्बर, 2022 को शासकीय शहीद गेंदसिंह महाविद्यालय,चारामा में अर्थशास्त्र विभाग के तत्वाधान में विद्यार्थियों को जागरूक करने हेतु राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर जन-जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रति वर्ष 24 दिसम्बर को भारत में उपभोक्ताओं को जागरूक करने हेतु राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 24 दिसम्बर को महाविद्यालय में शीतकालीन अवकाश होने के कारण अर्थशास्त्र विभाग के द्वारा यह दिवस 27 दिसम्बर को मनाया गया।
24 दिसम्बर, 1986 को राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-1986 को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी सहमति प्रदान की थी। केंद्र सरकार ने 2019 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-1986 की जगह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-2019 को प्रतिस्थापित किया। वर्तमान परिदृश्य में पुराने अधिनियम में कई सारी कमियाँ थीं, जिसको नये अधिनियम में स्थान दिया गया है। 2019 के अधिनियम में ई-काॅमर्स कंपनियों, डिजिटल लेनदेन और भ्रामक विज्ञापन जैसे मामलों को सम्मिलित किया गया है।
जन-जागरूकता कार्यक्रम में अर्थशास्त्र विभाग के सहायक प्राध्यापक रवीन्द्र सिंह चंद्रवंशी ने पाॅवर पाॅईंट प्रजेंटेशन के माध्यम से विद्यार्थियों को उपभोक्ताओं के साथ होने वाले शोषण, उपभोक्ता अधिकार ,उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-1986, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-2019 और उपभोक्ता फोरम के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान किया । रवीन्द्र सिंह चंद्रवंशी के अनुसार, उपभोक्ताओं के साथ अगर किसी प्रकार शोषण होता है तो उपभोक्ता फोरम में केस दायर करना चाहिए। इस हेतु उपभोक्ता को खरीदी का पक्का रसीद अपने साथ अवश्य रखना चाहिए।
महाविद्यालय के प्राचार्य डाॅ. के. के. मरकाम ने जन-जागरूकता कार्यक्रम में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए भ्रामक विज्ञापनों से सतर्क रहने एवं उसके विरूद्ध आवाज उठाने का आह्वान किया।
कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों ने पोस्टर के माध्यम से उपभोक्ता अधिकारों का प्रदर्शन किया। जन-जागरूकता कार्यक्रम में इतिहास विभाग के सहायक प्राध्यापक महेश कतलाम, नरेश साहू (माली) सहित विद्यार्थीगण उपस्थित थे।